यात्री बसों की होगी नियमित जांच, होगी कार्रवाई

पटना से शेखपुरा जा रही यात्री बस में आग लगने की घटना में हुई आठ यात्रियों की मौत के बाद प्रशासनिक स्तर पर तमाम यात्री बसों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच को तैनात किए गए अधिकारी बसों को जारी किए गए परमिट के अनुसार बसों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच करेंगे। इस कार्य में दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को जिला परिवहन कार्यालय में बस मालिकों के साथ हुई बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी भुपेंद्र प्रसाद यादव ने कई बिंदुओं पर दिशानिर्देश जारी किया। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने प्रत्येक बस में कार्बन टेट्रा कॉलोराइड टाइप के गैलन का अग्निशमन यंत्र लगाना का निर्देश जारी किया है। साथ ही यात्री बसों में लकड़ी व मेटल से बने नौ गुणा चार के दरवाजों को दो स्थान पर स्थाई रूप से लगाए लाने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने सभी यात्री बसों में एक सीट दिव्यांग के लिए सुरक्षित रखने तथा यात्री को हर हाल में यात्री टिकट मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बैठक में विभिन्न बसों के मालिक भी मौजूद थे।
इनसेट
स्कूल बसों में उपलब्ध करानी होगी यह सुविधा
- प्रत्येक बस में उपलब्ध होगा फस्ट एड बॉक्स
- वाहन में छोटी पानी टंकी व अग्निशमन यंत्र अनिवार्य।
- प्रत्येक सीट के पीछे स्कूल बैग रखने को ग्रील अनिवार्य।
- वाहन के पीछे अंकित करना होगा स्कूल का नाम व मोबाइल नंबर।
- वाहन के आगे व पीछे मोटे अक्षर में स्कूल बस लिखा जाना अनिवार्य।
- वाहन के दरवाजे पर ताला लगाना होगा अनिवार्य।
- वाहनों पर लिखना होगा स्कूल ड्यूटी पर की सूचना।
- वाहन चालक के पास पांच साल का अनुभव अनिवार्य।
-च्बसों पर बच्चों की देखभाल करने वाले की भी होगी तैनाती।
- स्कूल बस पीले रंग में रंगा होना अनिवार्य।
- ट्रैफिक के नियमों का पालन करना अनिवार्य।
- निर्धारित लदान क्षमता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।
- स्कूल बस के साथ फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी।

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