Gopalganj News: आदर्श आचार संहिता पर सख्त हुआ प्रशासन

आठ चरण में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गया है। इसी का नतीजा है कि अबतक दस प्रत्याशियों के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन व जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को देखते हुए जिला परिषद सदस्य से लेकर पंच व ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर भी नजर रखने का निर्देश देते हुए कई कार्यो पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया है। आयोग ने प्रत्याशी क्या करेंगे, और क्या नहीं करेंगे, इसके लिए भी दिशानिर्देश जारी कर रखा है। इन नियमों की अवहेलना प्रत्याशी को भारी पड़ जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से नियम तय किया है। इसके तहत वोट मांगने के तौर तरीकों से लेकर माइक आदि के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश दिये गए हैं। इस निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल या इसके इर्द-गिर्द सभा करने की अनुमति नहीं होगी। वोट मांगने के दौरान धर्म या संप्रदाय का नाम लेना भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा। आयोग ने भ्रष्ट आचरण को लेकर भी प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। आयोग ने किसी भी मतदाता को डराने व धमकाने जैसी शिकायतों के मिलने के बाद त्वरित गति से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

प्रत्याशी इन कार्यो से करेंगे परहेज

* मतदाताओं को रिश्वत एवं किसी भी प्रकार का पारितोषिक देना।

* हाट, बाजार व सार्वजनिक स्थान पर सभा के पूर्व लें अनुमति।

* जाति व सांप्रदायिक भावनाओं की नहीं दे दुहाई।

* ध्वज या झंडा टांगने की लें अनुमति।

* सभा व जुलूस में बाधा पैदा करने की नहीं हो कोशिश।

* मंदिर व मस्जिद के समीप नहीं हो कोई चुनावी कार्यक्रम।

* बूथ के आसपास वोट मांगना नियम की अवहेलना।

* मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा सकेंगे प्रत्याशी।

* वोट के लिए प्रलोभन देना भी नियम विरुद्ध।

* बूथ के इर्द-गिर्द नहीं लगे झंडे व पोस्टर।

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