Sun, 05 Jun 2016
आगामी 30 जून को जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मई माह के अंत में संपन्न हुए ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनावों के बाद निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से लेकर अन्य पदों के चुनाव के लिए बकायदा तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत 27 जून से 30 जून के बीच जिले के सभी चौदह प्रखंड में प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा। जबकि 27 जून के पूर्व सभी 234 पंचायतों में ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी के निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराने से लेकर उप मुखिया व उप सरपंच पद का चुनाव कराया जाएगा।
जिला पंचायत कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने का कार्य 30 जून तक पूर्ण करा लिया जाएगा। इसके लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोग के निर्देशों के अलोक में विशेष तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा प्रखंड प्रमुख तथा उप प्रमुख के चुनाव के दौरान कड़ी चौकसी रहेगी। इस अवधि में जहां चुनाव कराया जाएगा, उस स्थान पर आसपास के इलाके में धारा 144 लागू की जाएगी। आयोग ने जिलाधिकारी को हर हालत में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। आयोग ने प्रमुख व उप प्रमुख के अलावा जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के हाल में प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने का निर्देश जारी किया है। आयोग के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने अन्य पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान पूर्ण रूप से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। साथ ही एसपी को निर्धारित किए गए चुनाव स्थल व आसपास के इलाके में कड़ी चौकसी बरतने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश जारी किया है।
तीन माह में शपथ नहीं लेने पर रद होगा निर्वाचन
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचित तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्धारित की गई अवधि के अंदर शपथ ग्रहण कर लेने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्वाचन की तिथि से तीन माह के अंदर कोई भी प्रतिनिधि शपथ ग्रहण करने में असफल रहता है तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा। आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि संबंधित पद के लिए शपथ नहीं करने या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार करने पर संबंधित प्रतिनिधि का पद तत्काल रिक्त समझा जाएगा।
निर्धारित नियम का पालन करने का निर्देश
आयोग ने जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया तथा उप सरपंच के चुनाव के समय निर्धारित किए गये तमाम दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि सभी पदों का निर्वाचन पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 88 व 102 के तहत कराया जाय।
एसडीओ की मौजूदगी में होगा प्रमुख का चुनाव
जिले के सभी चौदह प्रखंड में प्रमुख व उप प्रमुख पद का चुनाव एसडीओ की मौजूदगी में कराया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी की बैठक में बीडीओ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आयोग ने प्रमुख व उप प्रमुख के चुनाव के समय सबसे पहले प्रमुख पद का निर्वाचन होगा। इसके बाद उप प्रमुख पद का चुनाव कराया जाएगा।
क्या है चुनाव का कार्यक्रम
* जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव 30 जून को।
* जिला परिषद के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ 30 जून को।
* पंचायत समिति के सदस्यों का शपथ ग्रहण व प्रमुख व उप प्रमुख का निर्वाचन 27 जून से 30 जून तक।
* ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया का शपथ ग्रहण व उप मुखिया का निर्वाचन 27 जून तक।
* ग्राम कचहरी के पंच व सरपंच का शपथ ग्रहण व उप सरपंच का निर्वाचन 27 जून तक।