Gopalganj News: रोक के बाद भी किसान खेत में जला रहे डंठल

Sun, 1 May  2016

बात कल रविवार की ही है। हथुआ के मछागर छापर गांव के पश्चिम स्थित चौर में एक किसान गेहूं की कटनी के बाद खेत में बचे डंठल को जला रहे थे। तभी आग फैल गयी और दर्जन भर किसानों के सौ से अधिक गेहूं के बोझे जलकर राख हो गए। यह तो गनीमत था कि मौके पर तत्काल पहुंच कर फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। नहीं तो यह आग सैकड़ों किसानों की बर्बादी का कारण बन जाता। यह घटना तो मात्र एक उदाहरण है। खेतों में ही डंठल जलाए जाने से अब तक सैकड़ों किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। आए दिन डंठल जलाने के दौरान आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी प्रशासनिक स्तर पर रोक लगाये जाने के बाद भी किसान बड़े पैमाने पर गेहूं के डंठल खेत में ही जला रहे हैं। खेत में डंठल जलाए जाने से एक तरफ आग लग रही तो दूसरी तरफ खेतों की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो रही है। इस संबंध में सिपाया कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डा. राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि खेतों में डंठल जलाने से खेतों की उर्वरक शक्ति को भारी नुकसान होता है। फसलों को फायदा पहुंचाने वाले कीटाणु आग लगाने से मर जाते है। जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में किसान खेत में डंठलों में आग नहीं लगाएं। आग लगाकर वे अपना ही नुकसान करेंगे। उन्होने कहा कि बिना डंठल को जलाए ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि खेत की जुताई कर खेत में पानी चलाकर भर दिया जाए। जिससे डंठल खेतों में सड़ जाएंगे और खाद बन जाएंगे। जो आगे जलकर फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी।

आग लगने की घटनाओं के बाद प्रशासन सख्त

जिले में आग लगने की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए सख्त हुए प्रशासन ने कड़ी चौकसी का निर्देश जारी किया है। वरीय अधिकारी अग्निकांड से बचाव के लिए प्रखंड स्तर पर बैठकों का आयोजन कर लोगों को इससे बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो सदर एसडीओ ने किसी भी परिस्थिति में खेत खलिहान तथा खर पतवार सहित गेहूं के डंठल में आग लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। एसडीओ सदर ने आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।

एसडीओ सदर मृत्युंजय कुमार ने अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए पूर्ण रूप से सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने खेल खलिहान व खर पतवार में आग लगाने पर रोक लगाने के साथ ही आवासीय क्षेत्रों में झोंपड़ीनुमा घर वाले लोगों को भोजन पकाने के पूर्व बाल्टी में पानी भरकर चूल्हे के पास रखने का निर्देश दिया है। अलावा इसके शादी-विवाह अथवा अन्य किसी भी प्रकार के उत्सव के मौके पर आवासीय क्षेत्र में पटाखा व आतिशबाजी पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही किसी भी तरह के समारोह के दौरान किये जा रहे डेकोरेशन स्थल पर आयोजन को अग्निशमन यंत्र भी लगवाने का निर्देश जारी किया है। एसडीओ ने इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

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