जिला उपभोक्ता फोरम ने गलत बिजली बिल दिये जाने के मामले में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता पर दस हजार रुपया जुर्माना लगाया है। साथ ही आवेदक को दो हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का भी निर्देश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से बिजली बिल का भुगतान किये जाने के बाद नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक निवासी सुरेन्द्र प्रसाद को बिजली विभाग ने अगस्त 2015 में अचानक 22,382 रुपये का बिजली बिल थमा दिया था। उन्होंने बिल में सुधार का प्रयास किया। लेकिन विभाग ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। थककर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। इस वाद की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आलोक में फोरम ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिये गये बिजली बिल में सुधार कर दूसरा विपत्र देने का आदेश दिया। साथ ही सुरेन्द्र प्रसाद को शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए दस हजार तथा मुकदमा खर्च के रूप में दो हजार की राशि देने का आदेश दिया।