कोटपा एक्ट के तहत शुक्रवार को सदर एसडीओ के नेतृत्व में पान सिगरेट की दुकानों पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान तीन दुकानों से तीन हजार रुपया जुर्माना वसूला गया। सदर एसडीओ मृत्यजंय कुमार ने बताया कि कोटपा एक्ट 20 के तहत मौनिया चौक स्थित दो दुकान व वकालतखाना परिसर स्थित एक सिगरेट के थोक विक्रेता के यहां छापामारी किया गया। इस दौरान सिगरेट के दुकानदारों को बताया गया कि सिगरेट के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर वैधानिक चेतावनी चित्र के साथ होना अनिवार्य है। अगर जिस सिगरेट के पैकेट पर यह नहीं रहेगा, उसके विक्रेता पर को एक साल का जेल या एक हजार जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होने बताया कि शुक्रवार को हुई छापामारी के दौरान तीन सिगरेट विक्रेताओं से एक-एक हजार रुपया जुर्माना वसूला गया।