आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति लेने के संबंधित विस क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देना अनिवार्य होगा। अनुमति प्राप्त करने के लिए कम-से-कम 48 घंटे पूर्व आवेदन देना होगा। आवेदन देने के 24 घंटे के अंदर कार्यक्रम की अनुमति मिल जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने इसके लिए सभी आरओ के यहां सिंगल विंडो सिस्टम को लागू कर दिया है।