Wed, 27 Apr 2016
भोरे थाना क्षेत्र की कल्याणपुर गंडक कालोनी इलाके में सोते समय दो लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना में संलिप्त एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र की न्यायालय ने मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम मृत व्यक्ति की विधवा को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
जानकारी के अनुसार करीब 18 साल पूर्व 2 अगस्त 1998 को भोरे थाना क्षेत्र के कल्यापुर गांव स्थित गंडक कालोनी परिसर में सो रहे विपिन कुमार श्रीवास्तव तथा उनके रिश्तेदार वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी थी। इस घटना में विपिन कुमार श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनके रिश्तेदार वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की इलाज के क्रम में गोरखपुर में मौत हो गयी। घटना को लेकर भोरे थाने में आठ लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड अंकित करने के बाद पुलिस ने घटना में संलिप्त कल्याणपुर गांव के विशुन साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने विशुन साह को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि न्यायालय ने मृतक की विधवा को देने का आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद विशुन साह को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी सुरेश द्विवेदी ने अंतिम बहस किया।