शहर के विभिन्न पान की दुकानों पर शुक्रवार को
सदर एसडीओ ने नेतृत्व में कोटपा छापामारी दल ने छापामारी
किया। इस दौरान धूम्रपान जानलेवा लिखे पोस्टर लगा हुआ नहीं
मिलने पर दुकानदारों से पचास रुपये से लेकर दो सौ रुपया जुर्माना
वसूला गया। इसके साथ ही पान के दुकानदारों को अपनी दुकान
के बाहर धूम्रपान जानलेवा है लिखा पोस्टर बैनर लगाने का
निर्देश दिया गया।
बताया जाता है कि कोटपा एक्ट के तहत पान के दुकानदारों को
अपनी दुकानों के सामने धूम्रपान करना जानलेवा है लिखा बैनर व
पोस्टर लगाना है। इस एक्ट का पालन कराने के लिए जिले में भी
कोटपा छापामारी दल का गठन किया गया है। शुक्रवार को
सदर एसडीओ मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में कोटपा छापामारी दल ने
कलेक्ट्रेट रोड़, मौनिया चौक सहित शहर के विभिन्न इलाकों में
पान की दुकान पर छापामारी किया। इस दौरान धूम्रपान
जानलेवा है लिखा पोस्टर बैनर नहीं पाये जाने पर दुकानदारों से
पचास रुपया से लेकर दो सौ रुपया जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में
एसडीओ ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट,
बीड़ी, शराब, गुटखा आदि नहीं बेचना है। इसके साथ ही पान
दुकान के दुकानदारों को अपनी दुकानों में धूम्रपान जानलेवा है
खिला हुआ पोस्टर बैनर लगाना है। उन्होंने बताया कि पब्लिक
पैलेस पर उपयोग करने वाले लोगों के धूम्रपान करने वालों के
खिलाफ भी कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।
छापामारी में बीडीओ ऊषा कुमारी, डीपीएम अरविंद्र कुमार
झा सहित नगर थाना की पुलिस शामिल रही।