Gopalganj News: मंदिर व मस्जिद के समीप वोट मांगना पड़ेगा महंगा

आगामी पंचायत चुनाव के दौरान जिला परिषद सदस्य से लेकर पंच व ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर भी नजर रहेगी। सभा के लिए भी आयोग ने कायदे तय कर दिये हैं। इन नियमों की अवहेलना प्रत्याशी को भारी पड़ जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से नियम तय किया है। इसके तहत वोट मांगने के तौर तरीकों से लेकर माइक आदि के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश दिये गए हैं। इस निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल या इसके इर्द-गिर्द सभा करने की अनुमति नहीं होगी। वोट मांगने के दौरान धर्म या संप्रदाय का नाम लेना भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा। आयोग ने भ्रष्ट आचरण को लेकर भी प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं शराब के उपयोग को लेकर भी आयोग से सख्त दिशानिर्देश जारी किया है। आयोग ने किसी भी मतदाता को डराने व धमकाने जैसी शिकायतों के मिलने के बाद त्वरित गति से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।
प्रत्याशियों के लिए क्या है निर्देश
* जाति व सांप्रदायिक भावनाओं की नहीं दे दुहाई।
* ध्वज या झंडा टांगने की लें अनुमति।
* सभा व जुलूस में बाधा पैदा करने की नहीं हो कोशिश।
* मंदिर व मस्जिद के समीप नहीं हो कोई चुनावी कार्यक्रम।
* बूथ के आसपास वोट मांगना नियम की अवहेलना।
* मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा सकेंगे प्रत्याशी।
* वोट के लिए प्रलोभन देना भी नियम विरुद्ध।
* मतदान के 48 घंटे पूर्व किसी को शराब वितरित न करें।
* बूथ के इर्द-गिर्द नहीं लगे झंडे व पोस्टर।
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