पंचायत आम चुनाव को देखते हुए दोनों अनुमंडलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। दोनों एसडीओ ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बगैर अनुमति के किसी भी तरह के धरना व प्रदर्शन कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दिया है।
पूरे जिले में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के पंच के पदों के निर्वाचन को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही एसडीओ ने निषेघाज्ञा के संबंध में आदेश जारी किया है। इस अवधि में कहीं भी चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी किसी भी तरह की जनसभा व जुलूस के आयोजन के पूर्व इसकी अनुमति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। दोनों एसडीओ ने पूरे जिले में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा, तलवार व तेज हथियार को साथ लेकर चलने व प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अलावा इसके पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्टा होने, तीन से अधिक वाहनों को एक साथ चलने तथा धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एसडीओ ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने, प्रभावित करने या डराने धमकाने जैसा कार्य करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एसडीओ ने भादवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई किये जाने का निर्देश जारी किया है।