Sun, 28 May 2017 03:08 AM (IST)
कोर्ट के बार-बार के आदेश के बावजूद साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होना सीतामढ़ी व छपरा जिले में तैनात दो दारोगा को भारी पड़ गया। अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के न्यायालय ने दोनों दारोगा के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में न्यायालय ने संबंधित जिलों को एसपी को पत्र भी लिखा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में मांझा थाना क्षेत्र में हुई एक आपराधिक घटना में आरोप पत्र आने के बाद अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में साक्ष्य के लिए लंबे समय से वाद लंबित है। इस मामले में अनुसंधानकर्ता कपुरनाथ शर्मा को साक्ष्य के लिए नोटिस निर्गत किया गया। बावजूद इसके वे साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने जांच के दौरान पाया कि कपुरनाथ शर्मा वर्तमान समय में सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाने में तैनात हैं। दारोगा कपुरनाथ शर्मा के कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने को गंभीर मामला मानते हुए न्यायालय ने सीतामढ़ी के एसपी को पत्र लिखकर कपूर नाथ शर्मा के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसी प्रकार मांझा थाने में ही दर्ज वाद में भी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने के मामले में अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छपरा जिले के जनता बाजार थाने में तैनात दारोगा श्रीभगवान सिंह के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश एसपी छपरा को दिया है। न्यायालय ने सीतामढ़ी व छपरा के एसपी को लिखे पत्र में कहा है कि इनके साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने से वाद के निष्पादन में अनावश्यक विलंब हो रहा है।
कोर्ट के बार-बार के आदेश के बावजूद साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होना सीतामढ़ी व छपरा जिले में तैनात दो दारोगा को भारी पड़ गया। अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के न्यायालय ने दोनों दारोगा के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में न्यायालय ने संबंधित जिलों को एसपी को पत्र भी लिखा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में मांझा थाना क्षेत्र में हुई एक आपराधिक घटना में आरोप पत्र आने के बाद अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में साक्ष्य के लिए लंबे समय से वाद लंबित है। इस मामले में अनुसंधानकर्ता कपुरनाथ शर्मा को साक्ष्य के लिए नोटिस निर्गत किया गया। बावजूद इसके वे साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने जांच के दौरान पाया कि कपुरनाथ शर्मा वर्तमान समय में सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाने में तैनात हैं। दारोगा कपुरनाथ शर्मा के कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने को गंभीर मामला मानते हुए न्यायालय ने सीतामढ़ी के एसपी को पत्र लिखकर कपूर नाथ शर्मा के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसी प्रकार मांझा थाने में ही दर्ज वाद में भी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने के मामले में अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छपरा जिले के जनता बाजार थाने में तैनात दारोगा श्रीभगवान सिंह के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश एसपी छपरा को दिया है। न्यायालय ने सीतामढ़ी व छपरा के एसपी को लिखे पत्र में कहा है कि इनके साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने से वाद के निष्पादन में अनावश्यक विलंब हो रहा है।