सार्वजनिक स्थानों के साथ ही अब होटलों में भी
धूम्रपान करना भारी पड़ेगा। होटलों में धूम्रपान करने वालों से अब
जुर्माना वसूला जाएगा। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में
कोटपा अधिनियम का जिले में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन
करने को लेकर जिलाधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में
पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें कोटपा अधिनियम को
प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के साथ ही इस संबंध में लोगों
को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीड्स पटना के
कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने कोटपा अधिनियम के बारे
में विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि इस अधिनियम की धारा
चार के अनुसार सार्वजनिक स्थलों जैसे सरकारी भवन, होटल,
रेस्टोरेंट, अस्पताल, विद्यालय आदि में धूम्रपान निषेध है। इसका
उल्लंघन करने वालों से दौ सौ रुपया जुर्माना वसूलने का प्रावधान
किया गया है। धारा पांच के अनुसार तंबाकू उत्पादों के सभी
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित हैं। दुकानों पर तंबाकू
उपयोग से संबंधित होड़िग्स लगाना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन
करने की स्थिति में एक हजार रुपया जुर्माना या जेल दोनों हो
सकता है। धारा छह के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को
तंबाकू बेचना, शैक्षणिक संस्थान के सौ वर्ग गज दायरे में तंबाकू
उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके साथ ही तंबाकू उत्पाद
बेचने वाले दुकानों पर इससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव संबंधित पोस्टर बैनर
लगाना अनिवार्य है। बैठक में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा
कि कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला व
अनुमंडल स्तर पर छापामारी दस्ता का गठन किया जा चुका है।
उन्होने इस अधिनियम को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने
तथा इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। बैठक
में पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया, सिविल सर्जन डा.मदेश्वर
प्रसाद शर्मा, एसडीपीओ मनोज कुमार सहित सभी प्रखंड
विकास पदाधिकारी मौजूद रहे।