मुखिया के घर के समीप नहीं बनेंगे मतदान केन्द्र

आगामी पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी बूथ वर्तमान मुखिया के घर के समीप नहीं बनेंगे। बूथ स्थापना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई बिन्दुओं पर दिशानिर्देश जारी किया है। बूथ निर्माण के बाद उसकी अंतिम स्वीकृति राज्य निर्वाचन आयोग से लेना अनिवार्य होगा।

जिला पंचायत कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, अस्पताल, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर भी मतदान केन्द्र नहीं बनाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग ने अनुसूचित जाति व जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए ऐसे स्थान पर मतदान केन्द्र की स्थापना करने का निर्देश दिया है जहां वे भयमुक्त माहौल में मतदान कर सकें। आयोग ने बकायदा जिलाधिकारी को मतदान केन्द्रों की स्थापना के लेकर बिन्दु वार दिशानिर्देश जारी किया है। इसी बिन्दु के आधार पर तमाम बूथों को बनाने को कहा गया है।

एक भवन में बन सकते हैं चार बूथ

आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान एक भवन में अधिकतम चार बूथ बनाने को मंजूरी दे दी है। लेकिन आयोग ने साथ में यह भी निर्देश दिया है कि कोशिश यह की जाय कि प्रत्येक वार्ड में कम-से-कम एक बूथ जरुर बनाए जाय।

सरकारी भवन में भी स्थापित होंगे बूथ

राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथों की स्थापना सरकारी या अ‌र्द्ध सरकारी भवन में ही करने का निर्देश दिया है। आयोग के निर्देशों के अनुसार बूथ स्कूल, कालेज तथा पंचायत भवन आदि में स्थापित किए जाएंगे। निजी भवन या परिसर में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं करने का स्पष्ट तौर पर आयोग ने निर्देश जारी किया है।

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