गणना एजेंट को नहीं होगी हॉल में घुमने की अनुमति

रविवार को होने वाली मतगणना के दौरान गणना एजेंट को हॉल में घुमने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई भी एजेंट हॉल में घूमते पाया गया तो उसे तत्काल हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। मतगणना कार्य को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, उसके अनुसार गणना कार्य के दौरान कड़ी चौकसी बरती जाएगी।

जिला निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी या उसका अभिकर्ता अधिकतम 14 गणना एजेंट की तैनाती कर सकेगा। गणना एजेंट के लिए बकायदा टेबल निर्धारित किया जाएगा। एक टेबल से तैनात एजेंट दूसरे टेबल पर नहीं जा सकेगा। गणना प्रारंभ होने के बाद किसी भी एजेंट को गणना समाप्ति के पूर्व हाल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। सूत्रों की मानें तो कोई भी प्रत्याशी किसी टेबल पर काफी देर तक खड़ा नहीं हो सकेगा। उसे हाल में घूमकर गणना कार्य पर नजर रखने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद उसे निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। मतगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों के अनुसार गणना हाल में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किये जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक गणना अभिकर्ता के लिए तीन-तीन तस्वीर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

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