बूथ के समीप मोबाइल के प्रयोग पर रहेगी रोक

एक नवम्बर को चौथे चरण में होने वाले मतदान के दिन बूथ या इसके सौ मीटर की परिधि में किसी भी तरह के मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस दिन सभी छह विस क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी तथा शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।

शांतिपूर्ण माहौल में मतदान का कार्य संपन्न कराने की तैयारियों में जुटे प्रशासन ने कई बिन्दुओं पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान के दिन पर्याप्त चौकसी के साथ ही एहतियात के तौर पर कई दिशानिर्देश जारी किया है। इसके तहत बूथ के दो सौ मीटर की परिधि में अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा लगाये गये शिविर पर भी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं। अलावा इसके मतदान के दिन अनिवार्य सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को छोड़कर बगैर अनुमति वाले वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। अलावा इसके मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लाने या ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन के प्रयोग पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। मतदान के दिन शांति को भंग करने के उद्देश्य से पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर भी रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है। चुनाव कार्य में तैनात किए गए गश्ती दल को भी चुनाव के दौरान हर गतिविधि की जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

एसडीओ को होगी विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी

मतदान के दिन दोनों अनुमंडल में विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ को दी गयी है। इनके साथ दोनों अनुमंडल के एसडीओ को भी तैनात किया गया है।

रहेगी आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था

मतदान के दिन तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सिविल सर्जन को जिला नियंत्रण कक्ष में चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया गया है। ये चिकित्सक व कर्मी जीवन रक्षक दवाओं व पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस के साथ मौजूद रहेंगे। ताकि विशेष परिस्थिति में कहीं भी आवश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जा सके।

70 बूथ से होगी वेब कास्टिंग

मतदान के दिन निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में चिह्नित किए गए 70 आदर्श मतदान केन्द्रों से लाइव वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बकायदा टीम गठित कर उन्हें बूथों पर मौजूद रहने का निर्देश जारी किया गया है।

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