उचकागांव: हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

घर से बुलाकर ले जाने के बाद एक युवक की हत्या किए जाने के मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास सिंह के न्यायालय ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2007 को उचकागांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव के नरेंद्र सिंह के बीस वर्षीय पुत्र सत्येंद्र कुमार सिंह को घर से बुलाकर ले जाने के बाद चोरी का आरोप लगाकर पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर नरेंद्र सिंह के बयान पर उचकागांव थाने में त्रिलोकपुर गांव के ही रामप्रताप सिंह, रामनरेश सिंह, राकेश कुमार सिंह, जनार्दन सिंह, बलिस्टर सिंह तथा रुदल सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड के अनुसंधान के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र आने के बाद इस मामले की सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कांड में नामजद रामप्रताप सिंह तथा रामनरेश सिंह को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर आरोपियों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी वसीर अहमद तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रेम वर्मा ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।

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