महिला उत्पीड़न के एक मामले में नामजद पति को दोषी पाते हुए एसीजेएम दस सुभाष चंद्र शर्मा के न्यायालय ने उसे दो साल के कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बाद में आरोपी से बंध पत्र लेकर उसे औपबंधिक जमानत दे दी गई।
जानकारी के अनुसार कटेया थाना क्षेत्र के सिधरिया गांव की गीता देवी की शादी उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के सिसवा औवल गांव के प्रभू माली के साथ हुई है। शादी के बाद ससुराल जाने पर गीता को उसके ससुराल के लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसे उसके ससुराल के लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। न्यायालय के आदेश पर घटना की कटेया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें प्रभु माली सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में एसीजेएम दस के न्यायालय ने पति प्रभू माली को दोषी करार देते हुए उसे दो साल के कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में कांड में नामजद अन्य आरोपितों को दोष मुक्त घोषित किया गया।