बैंकों द्वारा सिक्के नहीं जमा करने की शिकायत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गंभीरता से लिया है. रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर के साथ बैंकों को पत्र लिख कर सिक्के लेने का आदेश जारी किया है. साथ ही जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है, करेंसी चेस्ट को उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है. हालांकि आरबीआई के इस नियम के अनुसार एक रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के प्रतिदिन केवल एक हजार रुपये ही जमा किये जा सकते हैं.
रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर संलग्न कर बैंकों को चेताया है कि वे सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं. बाजार में इस समय 200 करोड़ रुपये से अधिक के सिक्के चलन में हैं. नोटबंदी के दौरान बैंकों ने नकदी संकट के नाम पर ग्राहकों को हजारों की संख्या में सिक्के दिये थे. अब ये सिक्के बाजार के लिए सिरदर्द बन गये हैं, कोई सुननेवाला नहीं है. बाजार के लोगों को आरबीआई का यह आदेश राहत भरी है.
आरबीआई ने जारी किया आदेश
सिक्कों के बोझ तले बाजार की आवाज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गंभीरता से लिया है. रिजर्व बैंक ने मास्टर सर्कुलर के साथ बैंकों को पत्र लिख कर सिक्के लेने का आदेश जारी किया है. साथ ही जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है, करेंसी चेस्ट को उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है. हालांकि आरबीआई के इस नियम के अनुसार एक रुपये से अधिक मूल्य के सिक्के प्रतिदिन केवल एक हजार रुपये ही जमा किये जा सकते हैं.