हत्याकांड के आरोपित को पांच साल का सश्रम करावास

बरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में एकमात्र आरोपी को दोषी करार देते हुए अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के न्यायालय ने एकमात्र आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी को पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का भी आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार बरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में करीब साढ़े छह साल पूर्व 28 दिसंबर 2010 को भूमि विवाद को लेकर उर्मिला देवी को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतका के पति सखीचंद साह के बयान पर बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें उन्होंने अपने ही सगे भाई लखन साह को नामजद आरोपी बनाया था। इस मामले में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में सत्र न्यायालय ने कांड के एक मात्र आरोपी लखन साह को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी संतोष कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से एपीपी ललन कुमार सिंह ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।

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