कुर्की के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थानेदार

करीब सत्रह साल की लंबी अवधि बीतने के बाद भी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए एसपी को नगर थाना के तत्कालीन थानेदार अमरनाथ झा को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश जारी किया गया। न्यायालय ने इसके लिए एसपी को भी पत्र लिखकर अपने स्तर पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार गोपालगंज थाना के थानेदार के पद पर वर्ष 1998 में तैनात रहे अमरनाथ झा के विरुद्ध बच्चा सिंह ने सीजेएम के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने इस आपराधिक मामले में संज्ञान लेते हुए वर्ष 2000 में नगर थानाध्यक्ष रहे अमरनाथ झा के विरुद्ध सम्मन जारी किया। बावजूद वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अमरनाथ झा को कोर्ट में हाजिर कराने के लिए न्यायालय ने 26 फरवरी 2003 को जमानतीय अधिपत्र, 7 नवम्बर 2005 तथा 28 अक्टूबर 2009 को गैर जमानतीय अधिपत्र, 21 सितंबर 2011 को इश्तेहार तथा 2 जुलाई 2012 को कुर्की का आदेश जारी किया। तमाम आदेश के बाद भी अमरनाथ झा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इन आदेशों के अनुपालन के लिए स्मार पत्र भी न्यायालय की ओर से जारी किए गए। बावजूद इसके 17 साल की लंबी अवधि बीतने के बाद भी वे हाजिर नहीं हुए। आखिरकार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक आनंद द्विवेदी के न्यायालय ने एसपी को पत्र लिखकर अपने स्तर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ताकि आरोपी थानेदार इस कांड में हाजिर हो सकें।

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