Tue, 19April 2017
बरौली थाना क्षेत्र में करीब सोलह साल पूर्व एक अधेड़ की पीटकर हत्या किए जाने की घटना में नामजद चार दोषियों को एडीजे आठ के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार बरौली थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में 29 नवंबर 2001 को आपसी विवाद के बाद कुछ लोगों ने हमला कर एक ही परिवार के शहाबुद्दीन मियां, हुसैन मियां एवं नूरुद्दीन मियां के अलावा उनकी बहन फातमा एवं नजमा तथा उनकी मां आमना खातुन को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान घटना के अगले दिन हुसैन मियां की मौत हो गई। घटना को लेकर हुसैन मियां के भाई शहाबुद्दीन मियां के बयान पर थाने में इसी गांव के वकील मियां, रहमतुल्लाह मियां, मुन्ना मियां, कलाम मियां, कुदरत मियां, हबीब मियां, किस्मत मियां, अमीरुल मियां एवं नाटा मियां सहित नौ लोगो के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने कांड में आरोपी कुदरत मियां, मुन्ना मियां, कलाम मियां एवं अमीरुल मियां को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि एक आरोपी किस्मत मियां को साक्ष्य के आरोप में बरी करने का आदेश दिया। कांड में नामजद अन्य आरोपियों की मुकदमा की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी देवेंद्र तिवारी तथा बचाव पक्ष से अबू शमीम अंसारी ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।