सार्जेंट मेजर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा

Thu, 20Oct 2016

भोरे थाना क्षेत्र के अमही बांके गांव के निवासी तथा एएसआई के पद पर तैनात वीरेन्द्र ओझा की मौत के मामले में बुधवार को पुलिस लाइन में तैनात सार्जेट मेजर पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दायर किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल इस वाद की आगे सुनवाई की जाएगी।
भोरे थाना क्षेत्र के अमहीं बांके गांव के शिवेन्द्र कुमार ओझा ने कोर्ट में दायर वाद में आरोप लगाया है कि उनके पिता वीरेन्द्र ओझा पितृ पक्ष के दौरान अपने घर आए थे। घर आने के बाद उन्होंने पितृपक्ष के नियमों के अनुसार अपना मुंडन करा लिया। पितृ पक्ष के कर्म कांड को करने के बाद वे पुलिस लाइन में सार्जेंट मेजर के पास पहुंचे। शिवेन्द्र कुमार ओझा ने दायर वाद में आरोप लगाया है कि सार्जेंट मेजर ने उनके पिता तथा एएसआइ के पद पर तैनात वीरेन्द्र ओझा को मुंडन कराने आदि बातों पर फटकार लगाई तथा अपमानित किया। इसके बाद वीरेन्द्र ओझा की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में एएसआइ की मौत हो गई। दायर वाद में एएसआइ के पुत्र ने सार्जेंट मेजर को भादवि की धारा 304 के तहत आरोपी बनाया है।

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