Gopalganj News: एसपी को सदेह कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश

करीब एक दशक पूर्व हुई हत्या के मामले में कोर्ट के बार-बार के आदेश के बाद भी साक्षी को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले में एसपी को सदेह कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया गया है। एडीजे आठ शोभाकांत मिश्र के न्यायालय ने कारण पृच्छा जारी करते हुए एसपी से पूछा है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।

उंचकागांव थाना क्षेत्र के जगरनाथा बाजार में गत 9 मई 2005 को हुई होरिल चौधरी की हत्या के संबंध में चल रहे सत्र वाद की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने कांड के अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य के लिए तलब किया था। सम्मन, जमानती वारंट तथा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कांड के अनुसंधानकर्ता अनि वकील प्रसाद साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अंत में न्यायालय ने आरक्षी महानिरीक्षक को गत 16 दिसम्बर को साक्षी को कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में पत्र लिखा गया। बावजूद इसके साक्षी कोर्ट में नहीं आया। हद तो यह कि प्रत्येक माह आयोजित होने वाली मानेटरिंग सेल की बैठक में भी इस संबंध में पुलिस पदाधिकारियों को सूची सौंपी गयी। तमाम प्रयास के बाद भी जब कांड के अनुसंधानकर्ता व साक्षी कोर्ट में नहीं पहुंचे तो एडीजे आठ के न्यायालय ने एसपी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें चार मई को सदेह कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। साथ ही एसपी से यह पूछा है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।

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