निबंधन विभाग में कातिबों के डीड तैयार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग ने एक अप्रैल 2016 से ही माडल डीड पर भूमि का निबंधन करने का आदेश दिया है।
विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल 2016 के प्रभाव से किसी भी दस्तावेज नवीसों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि भूमि के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यक्ता नहीं है। अब आम नागरिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए माडल डीड पर भी निबंधन दस्तावेज कर सकते हैं। निबंधन विभाग के वेब साइट पर माडल डीड का प्रारूप उपलब्ध है। माडल डीड में आवश्यक सूचना देते हुए प्रिंट आउट लेकर निबंधन करवाया जा सकता है। अब निबंधन कार्यालय में माडल डीड प्रारूप में तैयार किये गए दस्तावेज ही मान्य होंगे। जिला अवर निबंधक अजय कुमार ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि वे दस्तावेज नवीसों (कातिबों) के माध्यम से न आकर माडल डीड को भरकर सीधे निबंधन कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने कहा है कि माडल डीड हेतु डब्लूडब्लूडब्लू डाट रजिस्ट्रेशन डाट बीआईएच डाट एनआईसी के लिंक इ फिलिंग सर्विस फार रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन सेक्शन में माडल डीड पर जाकर प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां लगभग 20 प्रकार के माडल डीड के प्रारूप हैं जिन्हें नागरिक अपने सुविधानुसार चुन सकते हैं। जिला अवर निबंधक ने कहा है कि निबंधन कार्यालयों में 'मे आई हेल्प यू बूथ' में भी संपर्क कर दस्तावेज तैयार कर दस्तावेज तैयार करा सकते हैं। जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा।