Gopalganj News: 28 पर दर्ज हुई आचार संहिता की प्राथमिकी

Wed, 13 Apr 2016

आठ चरण में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान निर्धारित किये गये नियमों का उल्लंघन किये जाने पर प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की गयी है। इसके तहत अबतक 28 प्रत्याशियों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अलावा इसके करीब साढ़े चार हजार लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है। प्रशासनिक स्तर पर लंबित वारंट व कुर्की के मामलों के निष्पादन के भी निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को देखते हुए जिला परिषद सदस्य से लेकर पंच व ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर भी नजर रखने का निर्देश देते हुए कई कार्यो पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगने का निर्देश दिया था। आयोग ने बकायदा प्रत्याशी क्या करेंगे, और क्या नहीं करेंगे, इसके लिए भी दिशानिर्देश जारी कर रखा है। इन नियमों की अवहेलना अब प्रत्याशियों को भारी पड़ने लगी है। सूत्रों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से नियम तय किया है। इसके तहत वोट मांगने के तौर तरीकों से लेकर माइक आदि के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश दिये गए हैं। इस निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल या इसके इर्द-गिर्द सभा करने की अनुमति नहीं होगी। वोट मांगने के दौरान धर्म या संप्रदाय का नाम लेना भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा। आयोग ने भ्रष्ट आचरण को लेकर भी प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। आयोग ने किसी भी मतदाता को डराने व धमकाने जैसी शिकायतों के मिलने के बाद त्वरित गति से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

मुखिया, बीडीसी व जिप प्रत्याशियों पर मामला दर्ज

प्रशासनिक आंकड़ों की मानें तो अबतक कई पंचायतों से चुनाव मैदान में उतरे मुखिया प्रत्याशियों के अलावा कई बीडीसी प्रत्याशी तथा जिला परिषद प्रत्याशी पर मामला दर्ज हो चुका है। बगैर सहमती के पोस्टर लगाने व बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर बजाए जाने पर यह कार्रवाई की जा रही है।

इन मामलों में है कार्रवाई कार निर्देश

* मतदाताओं को रिश्वत एवं किसी भी प्रकार का पारितोषिक देने पर।

* हाट, बाजार व सार्वजनिक स्थान पर सभा के लिए अनुमति नहीं लेने पर।

* जाति व सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई देने पर।

* ध्वज या झंडा टांगने की अनुमति नहीं लेने पर।

* सभा व जुलूस में बाधा पैदा करने की कोशिश करने पर।

* मंदिर व मस्जिद के समीप किसी तरह के चुनावी कार्यक्रम पर।

* बूथ के आसपास वोट मांगने पर।

* मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जाने वाले प्रत्याशियों पर।

* वोट के लिए प्रलोभन देने पर।

* बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र से चुनाव प्रचार करने पर।

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