आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष सह हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध दाखिल किए गए परिवाद की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज करने का आदेश जारी किया है। ओबैसी के बयान को सुन कर सदमे के कारण एक 90 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद महिला के पुत्र ने ओवैसी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था।
कोर्ट में दायर मुकदमा में नगर थाना क्षेत्र के एकडेरवां गांव निवासी कुर्बान अंसारी ने आरोप लगाया था कि भारत माता की जय नहीं बोलने के ओवैसी के बयान को सुन कर उनकी मां 90 वर्षीय रसीदन खातून सदमे में आ गयी। रसीदन खातून उस वक्त ओवैसी के बयान वाली खबर देख रही थी। सदमा लगने से तबीयत बिगड़ने पर रसीदन को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में रसीदन के पुत्र कुर्बान अंसारी ने ओवैसी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। इस मामले में आगे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एसीजेएम के न्यायालय ने मामले की प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज करने का आदेश दिया।