Gopalganj News: आय, निवास व चरित्र प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं

पंचायत चुनाव के दौरान विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल करने वालों को आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं है। नामांकन के समय इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र की जरुरत नहीं होगी। आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र का निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के नाम से होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सदस्य में से किसी भी पद के लिए नामांकन के समय जाति, आय व आवास में से किसी भी प्रमाण पत्र की जरुरत नहीं है। आयोग ने चुनाव मैदान में उतरने वालों के लिए बकायदा अहर्ता तय कर दिया है। इसके तहत 25 जनवरी 2016 को प्रकाशित पंचायत चुनाव की निर्वाचक सूची में आवेदक का नाम अंकित होना अनिवार्य है। अलावा इसके चुनाव मैदान में नामांकन करने वाले व्यक्ति की आयु 21 साल होना अनिवार्य है। 21 वर्ष आयु की गणना नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय गणना की जाएगी। नामांकन के समय आयोग ने सिर्फ जाति प्रमाण पत्र तथा नामांकन शुल्क जमा किये जाने के संबंध में नाजिर रसीद या बैंक चलान रसीद को देना अनिवार्य किया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया है कि जाति की गणना हर हालत में पिता की जाति के आधार पर ही होगी। अगर कोई प्रत्याशी महिला है तो उसे पति की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। बल्कि संबंधित महिला प्रत्याशी को जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम के साथ देना अनिवार्य होगा। आयोग ने किसी भी कोटि या सामान्य वर्ग की सीट पर नामांकन दाखिल करने वाली महिला प्रत्याशियों से नामांकन शुल्क आधा ही लिए जाने का निर्देश जारी किया है।

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