लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति

पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। बगैर अनुमति के प्रचार प्रसाद करने पर प्रत्याशी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है। आयोग के दिशानिर्देशों की मानें तो प्रत्येक प्रत्याशी को पोस्टर, बैनर व झंडा आदि को लगाने में भी निर्धारित नियमों का अनुपालन करना होगा। अगर कोई भी प्रत्याशी धार्मिक स्थल या सरकारी भवन पर पोस्टर व बैनर के अलावा झंडा लगाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। अलावा इसके किसी भी व्यक्ति के घर या प्रतिष्ठान पर पोस्टर व बैनर के अलावा झंडा आदि लगाने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित संपत्ति के स्वामी से अनुमति लेनी होगी। आयोग ने पंचायत आम चुनाव को देखते हुए जुलूस व कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व बकायदा अनुमति लेने के लिए निर्देश जारी किया है। अलावा इसके प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के दौरान वाहन आदि के प्रयोग में भी सावधानी बरतने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही वाहन का उपयोग करने का निर्देश जारी किया है।

क्या है प्रत्याशियों के लिए निर्देश

* धार्मिक स्थानों पर नहीं होगा चुनाव का प्रचार-प्रसार।

* लाउडस्पीकर के उपयोग व सभा के लिए लेनी होगी अनुमति।

* बगैर प्रकाशक के नाम के नहीं छपेगा पोस्टर व पंपलेट।

* मतदाताओं को रिश्वत व पुरस्कार देने या घोषणा से बचें।

* बूथ के सौ मीटर की दूरी में नहीं करें प्रचार-प्रसार।

* पोस्टर व झंडा लगाने के पूर्व प्राप्त करें अनुमति।

* सरकारी भवन व धार्मिक स्थल पर नहीं लगाएं झंडा व पोस्टर।

* बूथ तक वोटर को लाने में वाहन का उपयोग न करें।

* राजनीतिक दल की आड़ में नहीं होगा प्रचार।

* प्रचार में धर्म व जाति के उपयोग पर होगी कार्रवाई।

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