चर्चित मीरा टोला कांड के सभी दस आरोपी रिहा

बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर मीरा टोला गांव में हमला कर एक ही परिवार के दो लोगो की हत्या किये जाने की घटना में आरोपित सभी दस अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दयाशंकर मिश्र के न्यायालय ने रिहा करने का आदेश दिया। वर्ष 2013 में हुई इस घटना में नक्सलियों के भी शामिल होने की बात कही गयी थी।

जानकारी के अनुसार पांच सितम्बर 2013 की रात्रि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मीरा टोला गांव में पहुंचे कुछ हथियार बंद लोगों ने हमला कर मोहन राय तथा उनके चचेरे भाई नन्दकिशोर यादव की हत्या कर दी थी। हमलावरों ने इस हमले में नन्दकिशोर यादव के घर को बम से उड़ा दिया। अलावा इसके कई राउंड गोलियां चलाकर गांव में दहशत फैला दिया। घटना को लेकर कतालपुर मीरा टोला गांव के गौतम राय के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। जिसमें कुल छह लोगों को नामजद किया गया। दर्ज प्राथमिकी में गौतम राय ने सिंगासनी गांव के दीपक पुरी व प्रदीप पुरी सहित अन्य लोगों पर नक्सलियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था। इस आपराधिक मामले में पुलिस ने दस लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र आने के बाद इस चर्चित कांड में सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरु की गयी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्षी प्रस्तुत किये गये, उनमें सभी को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया गया। गुरुवार को सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कांड में आरोपित बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंगासनी गांव के रामाजी पुरी , प्रदीप पुरी, दीपक पुरी तथा राजेन्द्र गिरी के अलावा कतालपुर गांव के इमाम आलम, मठिया गांव के लगन रावत, दुबौली गांव के सुरेश राम, बहरामपुर के रामायण राय, बामो गांव के विक्रमा राय तथा शिवहर जिले के तरीयानी थाना क्षेत्र के तरीयानी छपरा गांव के रामबाबू पासवान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया।

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