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हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में नामजद तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत के न्यायालय ने उन्हें सश्रम आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार जादोपुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव में आपसी विवाद को लेकर वर्ष 2003 में हरकेश सिंह की पीटकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के लेकर मृत हरकेश सिंह की भतीजी पूनम कुमारी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरु की गयी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्ष्य के आलोक में सत्र न्यायालय ने कांड में नामजद वीरेन्द्र चौधरी, सीताराम चौधरी तथा अशोक चौधरी को सश्रम आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोष सिद्ध आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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