पटाखे की दुकानों पर रहेगी प्रशासन की नजर

दीपावली के मौके पर पटाखों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। दुकानदारों को दुकान में सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर पुख्ता व आवश्यक इंतजाम करने होंगे। ताकि पटाखा की दुकान व आसपास पूर्ण सुरक्षा का माहौल बना रहे। इस संबंध में जारी किये गये प्रशासनिक निर्देशों की यदि अवहेलना दुकानदारों ने की तो उन्हें दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इन पर कार्रवाई भी हो सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रतिवर्ष दीपावली से लेकर छठ पूजा तक सड़क किनारे भारी संख्या में पटाखा की दुकानें सजती है। इन दुकानों को लगाने के पूर्व दुकानदारों को इसके लिए पटाखा बेचने की अनुमति लेनी होगी। अगर उन्हें अनुमति नहीं मिली तो वे किसी भी स्थिति में सड़क किनारे खुलेआम पटाखा नहीं बेच सकेंगे। प्रशासनिक निर्देशों को देखे तो पटाखे की बिक्री के लिए तीव्रता भी निर्धारित की गयी है। इससे अधिक तीव्रता वाले पटाखा की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अग्निशमन निर्देशालय ने पूर्व में ही दिशानिर्देश जारी कर रखा है।

दुकान लगाने के क्या हैं मानक

* बिजली के तार के नीचे या ट्रांसफार्मर के आसपास नहीं लगेगी दुकानें।

* एक से दूसरे पटाखे की दुकान के बीच कम से कम पंद्रह मीटर का होगा फासला।

* प्रत्येक दुकानदार को रखना होगा पांच किलो क्षमता का अग्निशमन उपकरण।

* दुकानों में रखनी होगी बालू से भरी दो बाल्टियां।

* दुकानों में लालटेन, मोमबत्ती या किसी अन्य चिराग पर रहेगा प्रतिबंध।

* दुकान में नहीं हो कटे व नंगे तार।

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