सभा के छह घंटे के अंदर उपलब्ध करानी होगी सीडी

चुनाव मैदान में उतरने वाले तमाम प्रत्याशियों को सभी व रैली के छह घंटे के अंदर दो कापी में सीडी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। इस संबंध में निर्वाचन विभाग ने नया दिशानिर्देश जारी किया है। सीडी छह घंटे के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 
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