अब नामांकन दाखिल करने के पूर्व नामांकन शुल्क जमा करने का कार्य संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में होगा। सात अक्टूबर से 14 अक्टूबर की अवधि में नामांकन शुल्क आरओ के कार्यालय में ही जमा किया जा सकेगा। शुल्क जमा किये जाने के साथ ही नाजिर रसीद प्रत्याशी को उपलब्ध करायी जाएगी। उप निर्वाचन पदाधिकारी धनन्जय कुमार ने बताया कि पूर्व के आदेश में कुछ संशोधन करते हुए नामांकन शुल्क जमा करने के लिए आरओ को नियुक्त किया।