चौथे चरण में आगामी एक नवम्बर को होने वाले मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाताओं को वोट डालने के विकल्प के रूप में 11 दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे। इस कार्य में राशन कार्ड क उपयोग नहीं हो सकेगा। जबकि आयोग ने मनरेगा के जाब कार्ड को पहचान पत्र के विकल्प के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वैसे मतदाता जिनके पार किसी कारण से मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए बीएलओ के हस्ताक्षर से युक्त मतदाता पर्ची सबसे बेहतर विकल्प है। अगर बीएलओ के हस्ताक्षर वाला मतदाता पर्ची किसी भी वोटर के पास है तो वह इसके आधार पर मतदान कर सकेगा। अलावा इसके अन्य विकल्प के रूप में भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन विकल्पों में राशन कार्ड शामिल नहीं है। भले ही राशन कार्ड पर घर के मुखिया का फोटो लगा हो। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं वे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त बैंक व डाकघरों को पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी किये गये स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची तथा सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।