हत्याकांड के आरोपी को पांच साल का सश्रम कारावास

हत्या के एक मामले में अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र की न्यायालय ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनतैल रामू टोला गांव के निवासी गणेश महतो को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार करीब नौ साल पूर्व कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनतैल रामू टोला गांव में नाले का गंदा पानी निकाले जाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने चांदपति देवी तथा उनके पति भीम महतो पर 28 सितंबर 2008 को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के क्रम में भीम महतो की मौत हो गई। घटना को लेकर चांदपति देवी के बयान पर कुचायकोट थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें इसी गांव के लालबाबू महतो, गणेश महतो, कन्हई महतो, विष्णुदयाल महतो, महेश महतो, काशी महतो तथा धर्मेंद्र महतो को नामजद आरोपी बनाया गया। आरोप पत्र आने के बाद इस आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के न्यायलय ने कांड में नामजद गणेश महतो को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि कांड में नामजद अन्य आरोपियों को प्रोवेशन आफ अफेंडर एक्ट में फटकार के बाद छोड़ा गया। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी रामेश्वर सिंह ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।
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