Thu, 09 Jun 2016
करीब सात साल पूर्व हुई मारपीट की एक घटना में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने बुधवार को चार आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजिरवां खुर्द गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 21 सितम्बर 2009 को राजपति साह पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस आपराधिक मामले में घायल राजपति साह के बयान पर फुलवरिया थाने में कांड संख्या 137/2009 प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले में सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में सत्र न्यायालय में नामजद कुमार साह, भरत साह, भैरोनाथ साह तथा बसंती देवी को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस कांड में सरकार की ओर से एपीपी अशोक कुमार गुप्ता ने न्यायालय में अंतिम बहस की।