गजब! पुलिस की एक और कारनामा शर्मसार करनेवाला है. 11 वर्ष के मासूम बच्चे पर एक अधेड़ महिला का कपड़ा बदनीयती से फाड़ने का आरोप है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीजेएम 16 ब्रजेश कुमार के कोर्ट ने श्रीपुर के थानेदार को सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है. कोर्ट में वरीय अधिवक्ता विमलेंदू शेखर द्विवेदी ने इस मामले को सामने लाते हुए कहा कि फुलवरिया श्रीपुर ओपी कांड संख्या 141/17 में अंकित कुमार (11 वर्ष) को भादवि की धारा 323, 325, 341, 327, 354 तथा 504 के तहत नामजद अभियुक्त बनाया गया है. सेमरौना गांव के शंकर शर्मा का पुत्र अंकित कुमार वर्ग छह का छात्र है. उसे यह भी नहीं पता की बदनीयती क्या होती है, लेकिन पुलिस ने उस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है. उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है.
वैसे इस कांड में कुल 15 लोगों को आरोपित किया गया है. कोर्ट ने पुलिस की चूक को गंभीरता से लिया है. अधेड़ महिला के बयान पर यह मामला दर्ज कराया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूरे दिन यह घटना चर्चा का विषय बनी रही.