Mon, 05Dec 2016
ग्रामीण इलाकों के मकान पर नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। नंबर प्लेट लगाना पूर्ण रूप से गृह स्वामी की स्वीकृति पर ही निर्भर करेगा। नंबर प्लेट लगाने वालों की ओर से जोर जबरदस्ती की खबरें आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इस संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिया गया है। इस निर्देश मे एक मकान पर एक ही नंबर प्लेट लगाने की बात अंकित है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गत 27 नवंबर को ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी शंभु कुमार की ओर से एक दिशानिर्देश जारी किया गया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सभी मकानों पर नंबर प्लेट लगाए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक ग्रामीण की मंजूरी के बाद नंबर प्लेट लगाए जाने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रति नंबर प्लेट तीस रुपया दर निर्धारित करते हुए इसे मकान मालिक से प्राप्त करने तथा राशि के संबंध में रसीद दिए जाने का निर्देश जारी किया। इस निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त ने भी ग्रामीण इलाकों में नंबर प्लेट लगाए जाने के संबंध में सभी बीडीओ को पत्र निर्गत कर दिया। प्रशासनिक स्तर पर दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद ग्रामीण इलाकों में नंबर प्लेट लगाने के नाम पर जोर जबरदस्ती प्रारंभ कर दी गई। हद तो यह कि इसे लगाने वालों ने एक ही मकान में दो-दो नंबर लगाकर साठ-साठ रुपये की वसूली प्रारंभ की दी। इसको लेकर उचकागांव प्रखंड में कई बार हंगामे की स्थिति बनी। स्थानीय मुखिया के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।