Wed, 28Sep 2016
नगर थाना क्षेत्र के खजुरवानी में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत की अर्जी मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीते 16 अगस्त को खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने खजुरवानी निवासी रीता देवी तथा इंदू देवी को आरोपी बनाया था। घटना के कुछ दिनों बाद इन दोनों महिला आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंगलवार को दोनों आरोपियों ने े वकील ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल किया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नगर थाना क्षेत्र के खजुरवानी में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत की अर्जी मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीते 16 अगस्त को खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने खजुरवानी निवासी रीता देवी तथा इंदू देवी को आरोपी बनाया था। घटना के कुछ दिनों बाद इन दोनों महिला आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंगलवार को दोनों आरोपियों ने े वकील ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल किया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।