छापामारी के दौरान गत छह मार्च को मांझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव से अत्याधुनिक एके 56 की बरामदगी के मामले में कुख्यात अब्रेन मियां ने पुलिस दबिश के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद अब्रेन के जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। अब्रेन के समर्पण के साथ ही उसके कब्जे से पूर्व में बरामद किये गये हथियारों की जांच के लिए पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया। न्यायालय ने जब्त प्रदर्श की जांच कराने का आदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना को दिया।
जानकारी के अनुसार गत छह मार्च को अपराधियों की टोह में निकली पुलिस की विशेष टीम व अपराधियों के बीच मांझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गयी। इस दौरान गोलीबारी करते हुए अपराधी एक बारात की भीड़ में छुप कर वहां से अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक एके 56 तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिया था। फायरिंग के बाद पुलिस ने घटना स्थल से एक आटोमेटिक रेगुलर एके 56, तीन लोडेड मैगजीन, 102 राउंड कारतूस तथा 32 बोर के पिस्टल का पांच खाली खोखा व दो मोबाइल फोन भी बरामद किया। इसके बाद पुलिस आरोपी अब्रेन मियां की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी में लगी रही। पुलिस की ओर से बनाए गये लगातार दबाव के बाद अब्रेन ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद आरोपी को चौदह दिनों के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
