नीलामी प्रक्रिया में डीएम कार्यालय पर नोटिस चस्पा

सबजज न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को न्यायालय के प्रोसेस सर्वर ने जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर दिया। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 21 रूल 54 के तहत इस नोटिस का तामिला कराया गया। आठ लाख से अधिक रुपये के भुगतान को लेकर समाहर्ता के कार्यालय कक्ष को नीलाम करने को लेकर गत माह सबबज न्यायालय के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गयी। इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 23 फरवरी को की जाएगी।

न्यायालय सूत्रों ने बताया कि हथुआ राज की महारानी दुर्गेश्वरी शाही ने सरकार द्वारा जमीन के अधिग्रहण के बावजूद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने को लेकर सबजज के न्यायालय में वर्ष 2008 में इजराय वाद दाखिल किया था। इस इजराय वाद में 8,01,040 रुपये बकाये राशि के भुगतान का दावा किया गया था। राशि भुगतान नहीं किये जाने के एवज में दुर्गेश्वरी शाही ने समाहर्ता के कार्यालय कक्ष व इजलास आदि को नीलाम कर राशि का भुगतान करने का दावा किया था। लंबी अवधि बीतने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं होने पर सबजज के न्यायालय ने गत माह वाद की सुनवाई के दौरान राशि की वसूली के लिए नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया। इसी आदेश के अलोक में आगे की कार्रवाई के तहत न्यायालय के प्रोसेस सर्वर ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 21 रूल 54 के तहत नोटिस का तामिला किया। समझा जाता है कि नोटिस तामिला के बाद इस मामले में आगामी 23 फरवरी को आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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