बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा गांव में 17 साल पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्रा के न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सश्रम आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में चनावे मंडल कारा भेज दिया गया।