विद्युत विभाग पर फोरम ने लगाया आठ हजार रुपये जुर्माना

Wed, 07Dec 2016

सेवा में त्रुटि के एक मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग पर आठ हजार रुपया जुर्माना लगाया है। फोरम ने उपभोक्ता को जुर्माना की रकम भुगतान करने के साथ ही उसका नए सिरे से बिजली बिल भी उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के सरेया वार्ड संख्या दो निवासी बशिष्ठ राय के यहां करीब एक साल का बिजली बिल विभाग ने भेजा। विभाग की ओर से भेजे गए 75,789 रुपये के बिल को देखकर वे चक्कर में पड़ गए। बिजली बिल में सुधार के लिए वे विभाग का लंबे समय तक चक्कर लगाते रहे। बावजूद इसके बिजली विभाग ने उनके बिजली बिल में कोई भी सुधार नहीं किया। थककर उन्होंने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। वाद की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में फोरम ने सेवा में त्रुटि के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार माना। फोरम ने आवेदक के दावे को सही बाते हुए विद्युत विभाग को बिल में सुधार करने का निर्देश जारी करते हुए आवेदक को शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए पांच हजार तथा मुकदमा खर्च के रूप में तीन हजार की राशि भुगतान करने का आदेश जारी किया।

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