Gopalganj News: विद्यालय के पहचान पत्र पर भी दे सकेंगे वोट

Sun, 17 Apr 2016

पंचायत चुनाव के दौरान इस बात मतदान को राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 15 वैकल्पिक दस्तावेज को ही मान्यता दिया है। इन 15 वैकल्पिक दस्तावेजों के सहारे मतदान किया जा सकेगा। वैसे मतदाता जिनके पास फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, या जिनका फोटो युक्त पहचान पत्र बनने के बाद भी उन्हें मतदान के दिन तक नहीं मिल सका है। वैसे मतदाताओं के लिए ये 15 वैकल्पिक दस्तावेज मतदान के दिन काम करेंगे। इन सभी वैकल्पिक दस्तावेजों में मतदाता का तस्वीर लगा होना अनिवार्य होगा।

जिला पंचायत कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस बार मतदान के दिन राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। हां किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से जारी छात्र के पहचान पत्र के सहारे मतदान किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें 15 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत करना होगा।

मान्य होंगे ये वैकल्पिक दस्तावेज

* पासपोर्ट।

* ड्राइविंग लाइसेंस।

* आयकर पहचान पत्र (पैनकार्ड)।

* राज्य या केन्द्र सरकार के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र।

* बैंक या डाकघर का फोटो युक्त पासबुक।

* आयकर पहचान पत्र (पैनकार्ड)।

* आधार कार्ड।

* मनरेगा का जाब कार्ड।

* श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

* फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज।

* मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी छात्र का पहचान पत्र।

* फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।

* सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त जाति प्रमाण पत्र।

* सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र।

* फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस।

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