चुनाव कार्य के दौरान प्रचार में लगाये जाने वाले वाहनों पर आदेश की मूल प्रति लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वाहन पर सक्षम पदाधिकारी के आदेश का मूल प्रति नहीं चिपकाया गया है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने नये निर्देशों के आलोक में चुनाव मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों के आदेश की मूल प्रति को ही लगाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग के निर्देश के आलोक में चल रही वाहनों की जांच में इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत परमिट पर उक्त अधिकारी का मूल में आदेश चिपकाया गया है या नहीं। अगर सक्षम अधिकारी के आदेश को मूल में नहीं लगाया गया तो वैसे वाहन को बगैर कारण बताए जब्त कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने वाहन का परमिट दिये जाने के समय उक्त आदेश पर हरा या लाल स्याही से निर्वाची पदाधिकारियों को हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है। ताकि मूल आदेश के कागज की पहचान की जा सके।