कटेया थाने के पटखौली गांव की एक महिला की हत्या के एक मामले में एडीजे आठ शोभाकांत मिश्रा की कोर्ट ने सात आरोपितों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह महीना अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। अर्थदंड की राशि में से आधी राशि सूचक को देना होगा। सजा सुनाए गए आरोपितों में पटखौली गांव के बाबूलाल मिश्र, बृज कुमार राय, वशिष्ट मिश्र, रमेश मिश्र, नरसिंह मिश्र, नंद कुमार राय, व सत्येन्द्र राय शामिल हैं।
यह फैसला कोर्ट ने करीब 22 साल बाद सुनाया है। उल्लेखनीय है कि कटेया थाने के पटखौली गांव के भागवत भगत की नानी बुधिया देवी की हत्या 20 अगस्त 1995 को कर दी गई थी। हत्या के मामले में भागवत भगत ने 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि शाम को सात बजे वह अपनी नानी बुधिया देवी, भाई चन्द्रदेव भगत व मां के साथ दरवाजे पर बैठा था। इस दौरान सभी आरोपित लाठी-डंडा से लैस होकर आए व गैर मजरूआ जमीन से नाद-खुटा हटाने को कहने लगे। हटाने से इनकार करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इससे उसकी नानी की मौत घटनास्थल पर ही हो गया था। इस मामले में लंबी सुनवाई होने के बाद एीडीजे आठ की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा व देवेन्द्र तिवारी व बचाव पक्ष की ओर से वकील प्रभुनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा।
यह फैसला कोर्ट ने करीब 22 साल बाद सुनाया है। उल्लेखनीय है कि कटेया थाने के पटखौली गांव के भागवत भगत की नानी बुधिया देवी की हत्या 20 अगस्त 1995 को कर दी गई थी। हत्या के मामले में भागवत भगत ने 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि शाम को सात बजे वह अपनी नानी बुधिया देवी, भाई चन्द्रदेव भगत व मां के साथ दरवाजे पर बैठा था। इस दौरान सभी आरोपित लाठी-डंडा से लैस होकर आए व गैर मजरूआ जमीन से नाद-खुटा हटाने को कहने लगे। हटाने से इनकार करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इससे उसकी नानी की मौत घटनास्थल पर ही हो गया था। इस मामले में लंबी सुनवाई होने के बाद एीडीजे आठ की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा व देवेन्द्र तिवारी व बचाव पक्ष की ओर से वकील प्रभुनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा।