Sat, 18 Jun 2016
विश्वंभरपुर थाना क्षेत्र के टोला सिपाया गांव में हमला कर एक ही परिवार के तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल किए जाने के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमर ज्योति श्रीवास्तव के न्यायालय ने पिता व पुत्र को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार दो जनवरी 1997 को आपसी विवाद के बाद कुछ लोगों ने हमला कर एक ही परिवार के तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना में घायल बलिस्टर प्रसाद के बयान पर विश्वंभरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें महेश यादव तथा उनके पुत्र मोहन यादव को नामजद आरोपी बनाया गया। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश किए गये साक्ष्य के आलोक में सत्र न्यायालय ने महेश यादव तथा मोहन यादव को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।