तेज़ाब काण्ड: आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

थाना क्षेत्र के संवरेजी गांव में छात्रा पर तेजाब फेंके जाने के मामले में नामजद आरोपी गुड्डू साह ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद आरोपी के जमानत आवेदन पर न्यायालय में सुनवाई की गयी। सुनवाई के बाद सीजेएम ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार की रात्रि मीरगंज क्षेत्र के संवरेजी गांव की निवासी तथा छात्रा शाहिना परवीन पर सोते समय इसी गांव के गुड्डू साह नामक युवक ने तेजाब फेंककर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इस घटना में छात्रा की मां पर भी तेजाब के कुछ छींटे पड़े थे। घटना को लेकर थाने में संवरेजी गांव के गुड्डू साह के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। घटना के बाद से ही आरोपी युवक लगातार फरार चल रहा था। सोमवार को युवक के कोर्ट में समर्पण की अफवाह पूरे दिन रही। लेकिन सोमवार को उसने कोर्ट में समर्पण नहीं किया। मंगलवार को आरोपी युवक अपने अधिवक्ता के साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पहुंचा तथा तेजाब फेंके जाने के मामले में दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद आरोपी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। बाद में उसे चौदह दिनों के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस कर सकती है पूछताछ

तेजाब कांड में आरोपी के समर्पण के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि उसके सीधे कोर्ट में समर्पण के कारण पुलिस आरोपी से घटना के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी है। ऐसे में समर्पण के बाद उससे पूछताछ की तैयारियों में पुलिस है। हालांकि पुलिस ने इस पूछताछ की संभावना के संबंध में पूछे जाने वाले सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रही है।

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