दहेज की मांग के लिए एक महिला की शादी के तीन साल बाद की गयी निर्मम हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह के न्यायालय ने मृत महिला के पति व ससुर सहित चार लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। सजा सुनाए जाने के बाद चारों लोगों को सजा काटने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।